छत्तीसगढ़

लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में गाइडलाइन जारी, स्कूल-कॉलेज अभी छात्रों के लिए बंद.. कुछ शासकीय कार्यालय, बैंक, डाकघर ,कोरियर सेवाएं शर्तों के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे.. जिले के कलेक्टर जारी करेंगे आदेश

प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अप्रैल माह से लगाए गए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के संबंध में दिशानिर्देश सभी जिले के कलेक्टरो को राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है कलेक्टरो द्वारा लॉकडाउन के लिए पृथक पृथक आदेश जारी किए जाएंगे अभी बीजापुर और नारायणपुर के कलेक्टरों द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार नारायणपुर में 11 मई तक और बीजापुर में 12 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है इस बार के लॉकडाउन की खास बात है की इसमें रायपुर जिले को कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है पढ़ें पूरी गाइडलाइन

रायपुर जिलें में जिन सेवाओं को छूट दी गइ है उनमें ये सेवाएं शामिल हैं

1. स्टेशनरी की दुकानें।

2. वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें।

3. होटल और रेस्तरां – केवल होम डिलीवरी के लिए।

4. निजी साइट पर निर्माण कार्य / गतिविधियाँ।

5. पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयाँ।

6. कपड़े धोने की सेवाएं

सभी 28 जिलो में ये सेवाएं भी छूट में शामिल हैं

1. कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।

2. किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मोहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)

3. केवल होम डिलीवरी के लिए दैनिक जरूरतों / सामान्य प्रसाधन स्टोर (मोहल्ले और स्वतंत्र रूप से दुकान, सुपरमार्केट में नहीं)

4. बैंकों और डाकघरों को 50% क्षमता के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।

5. डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)

6. इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।

7. एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकान खोले) होम डिलीवरी के लिए।

8. पेट्रोल पंप

9. गैस एजेंसियां ​​।

10. पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।

11. आटा मिल्स (आटा चक्की)।

12. रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।

13. अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।

14. फल और सब्जी के ठेले, फेरी करते हुए।

15. सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम जैसे – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।

उपरोक्त को शाम 5.00 बजे तक अपने सामान्य शुरुआती घंटों के कारोबार से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
(पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों को छोड़कर) माल, माल और गोदामों / गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा।

रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक ​​प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी)।

सभी 28 जिलों में निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगे —

1. बाजार

2. होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए)

3. मैरिज हॉल

4. मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट

5. सभी धार्मिक स्थल

6. कोचिंग क्लासेस

7. स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए)

8. पान और सिगरेट दुकाने

9. शराब की दुकानें

10. टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे)

11. मोबाइल भोजनालयों, थेल्स और छोटी सड़क की भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

12. नाई की दुकानें

13. पार्क
14. मंडी – सभी प्रकार (रात के समय लोडिंग / अनलोडिंग के लिए अपवाद)

15. जिम।

16. सभी प्रकार के विधानसभा / सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम

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