राष्ट्रीय

कोविड-19 : मांग को पूरी करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया .. राज्य सरकारों को आदेश जारी

18 अप्रैल केंद्र ने नौ विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रविवार को प्रतिबंधित कर दी ताकि कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके।

यह निर्णय 22 अप्रैल से प्रभावी होगा।

सभी राज्यों को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी और इस कारण मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से गठित उच्चाधिकार प्राप्त एक समिति ने औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा की है ताकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी की जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके।

इसी के मुताबिक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 22 अप्रैल से निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दी है। इसमें नौ विशिष्ट उद्योगों को छूट दी गई है।

गृह सचिव ने पत्र में कहा है कि सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में कहा गया है, ‘‘इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने राज्य में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि समिति के निर्णयों का पालन कराया जा सके।

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