कोरबा:महिला को शादी का प्रलोभन देकर,दुष्कर्म करने वाला आरोपी जेल दाखिल
अरविंद शर्मा कोरबा/रामपुर:जिले के अंतर्गत चौकी रामपुर में महिला को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का मामला आया है,जहाँ प्रार्थिया की शिकायत पर आरोपी को अपराध क्र 232/2021 धारा 376 भादवि के तहत जेल भेज दिया गया है।जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक मीना तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कीर्तन राठौर के निर्देशन पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री योगेश साहू व थाना प्रभारी कोतवाली श्री दुर्गेश शर्मा के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी रामपुर उप निरीक्षक श्री मयंक मिश्रा द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई।
दिनांक 02/04/2021 को प्रार्थीया रामपुर चौकी पहुँचकर लिखित आवेदन प्रस्तुत की जिसमे जिक्र है कि पुष्पेंद्र निर्मलकर पिता ओम प्रकाश निर्मलकर (25) ग्राम जर्वे थाना नगरदा जिला जांजगीर चांपा 30 मई 2019 से प्रार्थीया को शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारिरिक संबंध बनाता रहा है।जब प्रार्थीया ने शादी करने की बात कही तो आरोपी पुष्पेंद्र टाल मटोल कर शादी करने से इंकार कर दिया।लिहाजा प्रार्थिया तंग आकर रामपुर चौकी में शिकायत दे दी।महिला की शिकायत पर रामपुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मयंक मिश्रा ने उच्चाधिकारियों को अवगत करा मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी पुष्पेंद्र पर अपराध क्र 232/2021 धारा 376 भादवि कायम कर विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी रामपुर उप निरीक्षक मयंक मिश्रा हमराह आर. गुनाराम सिन्हा,आर.सुशील यादव व आर. कृष्णा पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।