ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद कानून व्यवस्था नियंत्रित करने में लापरवाही पर नायब तहसीलदार निलंबित
अंबिकापुर: सरगुजा संभाग के अंबिकापुर स्थित संभाग आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रशासनिक दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सूरजपुर जिले के बिहारपुर के नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार करमचंद जाटवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश संभाग आयुक्त कार्यालय द्वारा 02 नवंबर 2026 को जारी किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, कलेक्टर जिला-सूरजपुर के पत्र और प्रतिवेदन के माध्यम से यह बात सामने आई थी कि बिहारपुर के तत्कालीन तहसीलदार करमचंद जाटवर की कार्यशैली एवं आचरण शासकीय सेवक के विपरीत थी। मामला 17 अक्टूबर 2026 का है, जब ग्राम कुबेरपुर में एक ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद उत्पन्न कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासनिक शिथिलता बरती गई थी। इस दौरान सिविल सेवक के कर्तव्य के प्रति उदासीनता और भारी लापरवाही का प्रदर्शन किया गया था।
प्रशासनिक जांच में यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत और गंभीर कदाचार की श्रेणी में पाया गया। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत करमचंद जाटवर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की इस अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागिय पटवारी प्रशिक्षण शाला अंबिकापुर, जिला सरगुजा नियत किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


