छठ के अवसर पर श्रद्धालु तालाब में पूजा कर सकेंगे, केवल पूजा करने वाले ही शामिल होंगे, अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की.. राज्य सरकार ने दी छठ पूजा की सशर्त अनुमति
विनोद शुक्ला हिंद शिखर न्यूज़ डेस्क / छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी) का कड़ाई से पालन करते हुए नोवेल कोरोनावायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत करते हुए 20 नवंबर 2020 को छठ पूजा के आयोजन के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं। छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालु तालाब में पूजा कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात के साथ पूजा होगी जिसके अनुसार छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने पर वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे, अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजक समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क व सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन तथा सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। छठ पूजा में किसी प्रकार की जुलूस, सभा, रैली सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन नहीं किया जाएगा। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। छठ पूजा में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक की हरित (ग्रीन) पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। आयोजनकर्ता व आयोजक कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर कोरोनावायरस से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इन सभी निर्देशों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश दिनांक 4 जून 2020 के अंतर्गत एस.ओ.पी का पालन अनिवार्य रूप से होगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।