इन शर्तों के साथ कोरोना मरीज अब होम आइसोलेशन में करा सकेंगे ईलाज…
अम्बिकापुर – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पीएस सिसोदिया ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीज को शर्तों के साथ होम आइसोलेशन में ईलाज की अनुमति प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कोरोना मरीज को होमआइसोलेशन में ईलाज की अनुमति कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी जाएगी।
इन शर्तों के अधीन होगी होम आइसोलेशन
मरीज एसिम्प्टोमैटिक हो।मरीज 5 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र का नहो। गर्भवती न हो। बीपी, शुगर तथा हृदय रोग का मरीज न हो। 3 रूम का घर हो तथा मरीज के लिये अलग रूम और बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। मरीज की देखभाल के लिए घर मे कोई युवा व्यक्ति हो। मरीज को ईलाज के लिए स्वयं चिकित्सक की व्यवस्था करनी होगी जो प्रतिदिन मरीज का ऑक्सीजन लेवल और शरीर का तापमान जांच कर कंट्रोल रूम को सूचित करे। इन शर्तों को पूरा करने वाला मरीज निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा और चिकित्सक का सहमति पत्र के साथ होमाइसोलेशन के लिए आवेदन कर सकता है।