नई गाइडलाइन छोटे बच्चों की 30 मिनट से ज्यादा ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते स्कूल
दिल्ली – एचआरडी मंत्रालय ने स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की. जानिए ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं जो स्कूलों को भी मानना जरूरी होगा. ऑनलाइन कक्षाओं की नियमितता को लेकर अभिभावकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद मंत्रालय ने दिशा-निर्देश तैयार किए हैं.
बता दें कि COVID-19 महामारी के बाद बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं. इस दौरान बच्चे स्क्रीन में ज्यादा समय लगा रहे हैं. ऐसे में मांग थी कि क्लास टीचिंग से ऑनलाइन शिक्षण के लिए एक शिफ्ट जरूरी है. लॉकडाउन के बाद से करीब चार महीनों से देशभर के स्कूल बंद होने के बाद से स्कूल ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं.
अभिभावकों की चिंता को देखते हुए सरकार ने “प्रगति” नामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने सिफारिश की है कि प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए.
कक्षा 1 से 8 के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 45 मिनट तक के दो ऑनलाइन सत्रों की सिफारिश की है, जबकि कक्षा 9 से 12 के लिए, 30-45 मिनट की अवधि के चार सत्रों की सिफारिश की गई है.
COVID-19 महामारी के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है. ऐसे में देशभर के लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई हैं. नई गाइडलाइन जारी करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, स्कूलों को न केवल अब तक पढ़ाने और सीखने के तरीके को फिर से तैयार करना होगा बल्कि घर पर स्कूली शिक्षा के एक अलग तरह के सिखाने के तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की एक उपयुक्त विधि भी प्रस्तुत करनी होगी.
उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देश उन छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाए गए हैं, जो घर पर हैं. ये दिशा-निर्देश उन बच्चों के लिए हैं, जो घर पर लॉकडाउन के कारण रह रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन, मिश्रित, डिजिटल शिक्षा के जरिये सिखाने की कोशिश की जा रही है. डिजिटल शिक्षा पर तैयार ये दिशा-निर्देश ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप भी हैं. बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों और स्कूलों को 16 मार्च से बंद कर दिया गया है.