अम्बिकापुर

नगर निगम अम्बिकापुर में एक सप्ताह तक बंद रहेंगे देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान….होम डिलीवरी प्रातः 8 बजे से प्रातः 10 बजे तक

अम्बिकापुर- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा नगर पालिक निगम अम्बिकापुर सीमा क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिक अम्बिकापुर क्षेत्र में संचालित देशी, विदेशी मदिरा दुकान तथा मद्य भांडागार 22 जुलाई रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई रात्रि 12 बजे तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त अवधि में केवल विदेशी मदिरा दुकान बौरीपारा अम्बिकापुर, विदेशी मदिरा दुकान सुभाष नगर अम्बिकापुर तथा देशी मदिरा दुकान अम्बिकापुर से होम डिलीवरी विक्रय प्रातः 8 बजे से प्रातः 10 बजे तक किया जाएगा।
कलेक्टर श्री झा द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु 20 जुलाई को आदेश जारी कर नगर निगम क्षेत्र अम्बिकापुर को कंटेन्मेंट ज़ोन घोषित कर विभिन्न गतिविधियों को 22 जुलाई रात्रि 12 बजे से 23 जुलाई रात्रि 12 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button