ग्राम खाला, देवगढ़, कतकालो, सरगवां एवं नवाबांध कन्टेनमेंट जोन घोषित….सभी दुकाने एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे
अम्बिकापुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा सरगुजा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम खाला, देवगढ़, कतकालो, सरगवां एवं नवाबांध में कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेमेंट क्षेत्र में सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैंपल इत्यादि जांच हेतु लिया जाएगा।
कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त- कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु वेरिकेटिंग कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार प्रवेश एवं निकास द्वार एवं अन्य शामिल क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत अम्बिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने एवं बॉयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी अधिकारी तथा कंटेन्मेंट जोन की सतत निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।