नवापारा, महामाया रोड व कंपनी बाजार क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित
अम्बिकापुर- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने सरगुजा जिले के नगरपालिक निगम अम्बिकापुर के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 16 नवापारा, वार्ड क्रमांक 28 कम्पनी बाजार व वार्ड क्रमांक 38 महामाया रोड में 01-01 कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेमेंट क्षेत्र में सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैंपल इत्यादि जांच हेतु लिया जाएगा।
कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त- कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बैरीकैंटिंग कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार प्रवेश एवं निकास द्वार एवं अन्य शामिल क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था के लिए नगर निगम आयुक्त को, घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने एवं बॉयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी अधिकारी तथा कंटेन्मेंट जोन की सतत निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।