लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन…पदोन्नति व छानबीन समिति में आरक्षित वर्ग के सदस्यों का होना अनिवार्य
रायपुर- राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया गया है इसके तहत प्रत्येक विभाग में गठित की जाने वाली पदोन्नति और छानबीन समिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक वर्ग वर्ग से पृथक पृथक एक सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है इस संबंध में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 11 में संशोधित कर संशोधित अधिसूचना का प्रकाशन 18 जून 2020 को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में किया गया है अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह नियम प्रभाव सील हो गया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभाग विभागो अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर सभी विभागाध्यक्ष कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।