विकासखंड शिक्षा अधिकारी 16 लाख से अधिक की वित्तीय अनियमितता में फंसे, हुए निलंबित
स्कूल शिक्षा विभाग ने जिले के पिथौरा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के.के. ठाकुर को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और कर्तव्यहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ठाकुर पर शासकीय मिडिल स्कूल भगतदेवरी के अधिग्रहण की मुआवजा राशि ₹16.61 लाख से अधिक को दो वर्षों तक बिना सक्षम अनुमति के अपने पास रखने और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति अवधि का वेतन निकालने का आरोप है।
जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ठाकुर का यह कृत्य छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता और आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसे शासन ने गंभीर कदाचार माना है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। इस कार्रवाई की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी गई है।





