अम्बिकापुर

ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग सहित अन्य प्लास्टिक की वस्तुए प्रतिबंधित..अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला खाद्य अधिकारी तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी

अम्बिकापुर । छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प जीवन पी.वी.सी. तथा क्लोरीन युक्त प्लास्टिक, विज्ञापन एवं प्र्रचार सामाग्री तथा खान पान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुओ पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श संजीव कुमार झा के द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49 के तहत ग्राम पंचायतो मे प्लास्टिक की वस्तुओ पर प्रतिबंध हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला खाद्य अधिकारी तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र में कहा गया है ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओ के उपयोग पर जुर्माना लगाई जाए। पर्यटन स्थलो, सार्वजनिक तालाबें, सार्वजनिक स्थानो , हाट-बाजार, बस स्टैण्ड, शासकीय भवनो, चौपाल होटल व दूकानो में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। प्रतिबंध के संबंध मे प्रचार प्रसार नारे व दीवार लेखन तथा चौकीदार या कोटवार के माध्यम से मुनादी कराया जाए। शादी, पार्टी व धार्मिक अनुष्ठानों पर आयोजको के सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओ पर प्रतिबंध के संबंध में निर्देश देते हुए जागरूक किया जाए। स्वच्छाग्राही समुहो या अन्य इच्छुक समुहो के दोना-पत्तल व कागज तथा कपड़ो के थैला निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाए।

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