जशपुर : कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए दुकानों को समय सीमा अनुसार खोलने की दी गई अनुमति
कलेक्टर महादेव कावरे ने जशपुर जिले को 31 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस अवधि में वर्तमान स्थिति में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए विचार कर संशोधित आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, सलून, पान, गुपचुप ठेला हेतु अनुमति प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक के लिए प्रदान की है। इसी प्रकार देशी मदिरा की फुटकर दुकानों को नगद विक्रय की अनुमति प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए अनुमति दी गई है। साथ ही विदेशी मदिरा हेतु होम डिलीवरी पिक अप व्यवस्था आगामी आदेश तक यथावत रहेंगी। कोविड-19 के समस्त मापदंड तथा मास्क, सोशल डिस्टेंस, सेनिटाइजर का पालन करना अनिवार्य होगा।
वैवाहिक अनुमति कार्यक्रम में शामिल होने वाले 10 व्यक्तियों को कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे अर्थात तीन दिवस तक का रखना अनिवार्य होगा समय-समय पर हाथ धोना तथा सेनिटाईजर करना भी अनिवार्य होगा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दंडाधिकारी अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना है। उन्होंने बताया कि यह अनुमति प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक होगी। होटल एवं रेस्टोरेंट कोविड-19 निर्देशों का पालन करते हुए खोले जाएंगे लेकिन खुद के रुके ग्राहक को छोड़कर होटल एवं रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पार्सल टेक अवे होम डिलीवरी का समय रात्रि 10 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि कंडिका 5,6 एवं 7 में समस्त प्रकार की दुकानें सुबह 6 बजे से खोली जा सकेंगी। इस दौरान सभी को कोविड-19 के नियमों एवं मापदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा अन्यथा 30 दिवस के लिए दुकानों को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा अन्य सभी आदेश यथावत रहेंगी।