छत्तीसगढ़

प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश जारी

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड.19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं कलक्टरों को रविवार को जारी किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण हेतु शादी एवं अन्त्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य समस्त प्रकार के धार्मिक सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़-भाड़ न करने तथा पूजा व अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आईसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए। उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़-भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि संक्रमण आगे न फैले।

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