छत्तीसगढ़

निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार हेतु पैकेज दर निर्धारित.. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने प्रदेश के सभी सीएमएचओ को जारी किया आदेश

अम्बिकापुर / निजी चिकित्सालयों में कोविड 19 संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु पैकेज दर निर्धारित कर दिया गया है। इस संबंध में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियो को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित पैकेज दर अनुसार डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत आॅक्सीजन के साथ हाई डिपेंडेंसी यूनिट के निजी अस्पताल में ईलाज हेतु 5 हजार 500 रुपये प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू हेतु 9 हजार प्रतिदिन तथा बिना वेंटीलेटर के साथ आईंसीयू हेतु 7000 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना योजना वाले निजी चिकित्सालयो के लिए एनएबीएच संबद्ध अस्पताल बिना आईसीयू हेतु 4 हजार रूपये प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू हेतु 11 हजार प्रतिदिन तथा बिना वेंटीलेटर के साथ आईंसीयू हेतु 8 हजार 500 रुपये प्रतिदिन तथा एनएबीएच असंबद्ध अस्पतालों में ईलाज हेतु बिना आईसीयू के 4 हजार रूपये प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू हेतु 11 रूपये हजार प्रतिदिन तथा बिना वेंटीलेटर के साथ आईंसीयू हेतु 7 हजार 500 रुपये प्रतिदिन दर निर्धारित की गई है। इसमें कोविड-19 टेस्टिंग, महंगे दवाई और सीटी स्कैन एवं एमआरआई शुल्क शामिल नहीं है। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निजी चिकित्सालयों में नाॅन स्कीम अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमितों के ईलाज में होने वाले व्यय का वहन मरीज के द्वारा स्वयं ही किया जाएगा।
डेड बॉडी स्टोरेज एवं कैरिज हेतु अधिकतम 2 हजार 500 रुपये ही लिए जा सकेंगे। योजना से पंजीकृत निजी अस्पतालों के द्वारा अन्य सभी प्रकार की शुल्क योजना अन्तर्गत निर्धारित दरों पर ही लिए जाएंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button