नव वर्ष स्वागत कार्यक्रम एवं आने वाले त्योहारों के लिए दिशा निर्देश जारी..

अम्बिकापुर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकदण्डाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए 31 दिसम्बर 2020 को नव वर्ष स्वागत कार्यक्रम एवं सरगुजा जिला में आगामी दिनों आने वाले त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी किया गया है।
जारी निर्देशानुसार कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो एवं प्रवेश एवं निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो। कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति खांसते एवं छींकते समय टिशू पेपर रूमाल एवं मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाए गए सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाए। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सी.सी. टीवी कैमरे लगाए का ठीक से निपटारा किया जाए। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सी.सी. टीवी कैमरे लगाए जावें तथा वीडियोग्राफी कराया जाए ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12ः30 बजे तक समाप्त किया जाए। बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जाए। छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजूर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जाए। रात्रि 11ः55 बजे से 12ः30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवें कि कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम वृहद रूप से आयोजित नहीं किया जावेगा जिससे लोगों की भीड़ न हो। कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार के मंच पंडाल न लगाया जाए। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय -समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जावे, आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। दो छोटे साउंड बाक्स एवं कोलाहल अधिनियम का पालन किया जाए। कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाईजर, थर्मल, स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमैंट सिस्टम की व्यवस्था की जाए। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी। कार्यक्रम स्थल पर पान, गुटका, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है। बार आदि के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश एवं दिशा निर्देश जिसके अंतर्गत विदेशी मदिरा एफएल-3 होटल बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक एवं एफएल-3 स्टार एवं उसके उपर के स्तर के होटल बार अनुमति दोपहर 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक का पालन करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाए। कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा। सिजमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमति होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानको का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना हेगा। नियमों के उल्लंघन करने पर समिति के सदस्य जिम्मेदार होगें। इन सभी शर्तो के अतिरिक्त कोविड 19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए आदेशों का नालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
उपरोक्त निर्देशों एवं शर्तो का उल्लंघन अथवा अव्यवस्था होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1967 यथासंशोधित 2020 एवं भारतीयदण्ड सहिता 1860 धारा 188 अंतर्गत विधि अनुकूल कड़ी कार्यवाही की जाएगी।