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रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई रोक, 29 फरवरी से नहीं कोई भी जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिग्गज डिजिटल बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी से कोई भी जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को न तो कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की परमिशन होगी और न ही वह कोई भी प्रीपेड बिल पेमेंट, वॉलेट या फास्टटैग में जमा टॉप अप या जमा स्वीकार कर सकेगा।

आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को वॉलेट सहित किसी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन्स की परमिशन नहीं दी जाएगी।

क्यो आरबीआई ने उठाया कदम?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रेगुलेशन का पालन न करने और सुपरवाइजरी चिंताओं के चलते पेटीएम को अपनी सेवाओं में नई जमा और क्रेडिट लेनदेन लेने से रोक लगा दी है। RBI ने बयान में कहा कि यह आदेश ऑडिट रिपोर्टों में खामियां पाने के बाद जारी किया गया है।

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