चिटफंड कंपनियों से पैसा वापस पाने के लिए भरे जा रहे आवेदन की छत्तीसगढ़ सरकार ने समय सीमा बढ़ाई
कोरबा के कलेक्टर कार्यालय सहित सभी सात तहसील कार्यालयों में भी चिटफंड से पीड़ित व्यक्तियों के आवेदन लिए जा रहे हैं। इन कार्यालयों में ऐसे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि छह अगस्त 2021 निर्धारित की गई थी जो आवेदकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सीधे संज्ञान में लाए जाने पर इसकी अवधि 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इससे निवेशकों को राहत मिल गई है और वे आवेदन जमा कर सकेंगे।
कोरबा जिले के चिटफंड या अनियमित वित्तीय कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से आवेदनों और समस्याओं के निराकरण के लिए संयुक्त कलेक्टर आशीष देवांगन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रभारी अपर कलेक्टर कुंदन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ शासन गृह, जेल विभाग मंत्रालय के निर्देश पर जनसामान्य एवं निवेशकों से चिटफंड से संबंधित आवेदन दो अगस्त से 6 अगस्त 2021 तक लिये जा रहे थे जो अब 20 अगस्त तक लिए जाएंगे। चिटफंड निवेशकों को संबंधित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
I will be applicate to chitfund company