बलरामपुर जिले में प्रातः 8 बजे से संध्या 5 बजे तक खुलेंगे सभी दुकाने , कलेक्टर श्याम धावडे द्वारा आदेश जारी
बलरामपुर जिले में व्यावसायिक गतिविधियो पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं समूर्ण जिले को कंटेनमेन्ट जोन घोषित करने के फलस्वरूप कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में आई गिरावट को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्याम धावडे के द्वारा जिले में व्यवसायिक गतिविधियां पुनः शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई प्रातः 8 बजे से संध्या 5 बजे तक खुले रहेंगे। प्रत्येक शनिवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जाएगा इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकाने खुले रहेंगे तथा एलपीजी, पैट शाॅप, न्यूज पेपर, दूध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
ये व्यवसायिक गतिविधियां हांेगी संचालित- सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकाने, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सभी ठेला, गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी, बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा सेन्टर, होटल एवं रेस्टोरण्ट से आॅनलाईन, टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी। वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह एवं होटल, मैरिज हाॅल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी।
इन गतिविधियों पर रहेगी पूर्णतः प्रतिबंध- स्विमिंग पुल, जिम, सिनेमा हाॅल, थियेटर पूर्णतः बंद रहेंगे। स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिसोर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादी व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे