अम्बिकापुर

सरगुजा जिले में 5 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

प्रदेशभर के साथ ही सरगुजा जिले में भी कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है जिसे देखते हुए प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है जिसके बाद अब सरगुजा जिले के कलेक्टर संजीव झा ने 5 मई तक संपूर्ण सरगुजा जिले में लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में सरगुजा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को क्रमशः 23 अप्रैल से 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला सरगुजा में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे। सरगुजा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिन्ता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है, जिससे सम्पूर्ण सरगुजा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।
अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्यालयीन आदेश क्र. 2264, एस.डब्ल्यू, 2021 17 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने सरगुजा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 05 मई 2021 रात 12:00 बजे तक पूर्ववत् कन्टेनमेंट घोषित किया है। यह आदेश 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।

आदेश में कहा गया हैं कि उपरोक्त दर्शित अवधि में सरगुजा जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। सभी प्रकार की मंडियाॅ, थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगे, किन्तु सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी एवं ग्रॉसरी चावल, दाल, आटा. खाद्य तेल एवं नमक को गली-मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात् ठेले वालों को प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक ही होगी, किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रातः 06.00 बजे से 2.00 बजे तक पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडे की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से की जा सकेगी। पोल्ट्री, मटन, मछली, अंडे की दुकाने भौतिक रूप से खुली नहीं रहेंगी और ना ही दुकानों में ग्राहकों को बेची जायेगी। संबंधित क्षेत्र के समक्ष प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे।

शासकीय उचित मूल्य दुकान निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, रेलवे स्टेशन से संचालित ऑटो, टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन, एस.ई.सी.एल. के वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (आॅनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। एसईसीएल के खदानों के संचालन हेतु कर्मचारियों, श्रमिकों को खदानों तक पहुंचाने में प्रयुक्त बसों में सभी कर्मचारी, श्रमिक फिजिकल, सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के निर्देश का पालन सुनिश्चित करेंगे उक्त बसों को प्रति पाली में सेनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगें। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।

 

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