छत्तीसगढ़

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना पहनने वालों वसूला जाएगा जुर्माना: देखें छत्तीसगढ़ शासन का आदेश

हिंद शिखर न्यूज़ रायपुर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में  कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर महामारी रोग अधिनियम 1987 की धारा 2, 3 एवं 4 के अधीन छत्तीसगढ़ महामारी  कोविड-19   विनियम 2020 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  सार्वजनिक स्थानों पर मास्क /  फेेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में ₹200 का जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया है ।  आदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपसचिव सुरेंद्र सिंह बाघे द्वारा जारी किया गया है. देखें आदेश

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