14,580 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, पहले होगा दस्तावेजों का सत्यापन फिर स्कूल खुलने के बाद जारी होगा नियुक्ति आदेश
रायपुर- छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती कुछ शर्तों के मुताबिक होगी।
कोरोना संकट के चलते लंबित शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग की अनुमति के बाद शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश जारी कर दिया है।
बताया जा रहा है कि अब मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के दस्तावेजों का परिक्षण किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को नियक्ति दे दी जाएगी।
इसमें सबसे पहले चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा। इसके बाद स्कूल खुलने पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
हालांकि केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 8 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की है।
इसके मुताबिक प्रत्येक नियुक्ति करता अधिकारी के द्वारा रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे। इसके आधार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा।इस दौरान कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज प्रमाणित होगा उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा।दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्रतीक्षा सूची में जारी अभ्यर्थियों को 20 दिन पहले अलग से सूचना भेजी जाएगी। जो तय अवधि में उपस्थित नहीं हो सकते वे 10 दिन पहले लिखित में सूचना देंगे। इसके आधार पर उन्हें छूट मिलेगी।
दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल खोलने के आदेश के बाद ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में 14580 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लंबित थी। लेकिन बीते दिनों चयनीत उम्मीदवारों के प्रदर्शन के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया था।