कुसमी, बलरामपुर, रामानुजगंज, राजपुर, वाड्रफनगर, शंकरगढ़ 7 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित… बॉक्साइट परिवहन सहित सभी गतिविधियां 2 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंधित
बलरामपुर रामानुजगंज – कलेक्टर श्यामलाल धावडे ने आदेश जारी करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रसार को देखकर जिले के संपूर्ण नगरी निकाय कुसमी, बलरामपुर, रामानुजगंज, राजपुर, वाड्रफनगर तथा तहसील शंकरगढ़ मुख्यालय के समस्त क्षेत्रों को रविवार 26 जुलाई रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 2 अगस्त रात्रि 12:00 बजे तक कुल 7 दिन के लिए पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. साथ ही कुसमी अनुभाग के सामरी क्षेत्र से हिंडालको कंपनी द्वारा बॉक्साइट खनन एवं अंतरप्रांत परिवहन पर रोक लगाते हुए आदेश में बताया है कि वर्तमान स्थिति में पड़ोसी राज्यों में भी संक्रमण दैनिक रूप से तेजी से फैल रहा है संक्रमण काल की वर्तमान स्थिति में खनिज के परिवहन से जिले में संक्रमण का खतरा बना रहेगा. इसके मद्देनजर कोविड-19 कालीन स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए खनिज का अंतर प्रांतीय परिवहन दो अगस्त के रात्रि 12:00 बजे तक तत्काल प्रतिबंध कर दिया गया हैं।