बलरामपुर

रामानुजगंज बलरामपुर : व्यवसायिक संस्थाओं के संचालन के समय में परिवर्तन .. कलेक्टर ने जारी किए नए आदेश

बलरामपुर – कलेक्टर श्याम धावड़े ने छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 के रेगुलेशन्स 2020 की धारा 14 का प्रयोग करते हुए जिले में पूर्व में जारी आदेशों के तहत् खुलने वाले समस्त संस्थानों के समय में संशोधन कर प्रातः 8.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक निर्धारित किया है। साथ ही सायं 7.00 बजे से प्रात 7.00 बजे तक जिले में धारा-144 का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने समस्त संस्थानों के संचालकों को प्रातः 8.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए संस्थानों का संचालन करने की अनुमति प्रदान की है। यदि छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 की धारा 14 के अंतर्गत किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आयेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button