को-ऑपरेटिव बैंको के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर….को-ऑपरेटिव बैंक अब आरबीआई के दायरे में
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नई दिल्ली- कैबिनेट की बैठक में को- ऑपरेटिव बैंको को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव और 58 मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक के अंदर लाया गया है ।आरबीआई के अंतर्गत लाए जाने के बाद जिस तरह अनुसूचित कमर्शियल बैंकों पर रिजर्व बैंक का आदेश और निर्देश लागू होता है वह अब को-ऑपरेटिव बैंक पर भी लागू होंगे यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है।
8.6 करोड़ है जमाकर्ता
जावेडकर ने कहा कि भारत में को-ऑपरेटिव बैंक का बहुत बड़ा दायरा है। इन 1540 को-ऑपरेटिव बैंकों के 8.6 करोड़ जमाकर्ता हैंऔर इनकी कुल जमा पूंजी 4.84 लाख करोड़ के करीब है । रिजर्व बैंक के अंतर्गत आने के बाद जमाकर्ताओं का इन पर विश्वास बढ़ेगा ।
इसके अलावा मुद्रा लोन को लेकर जावेडकर ने कहा कि सबसे बड़ा स्मॉल बैंक लोन यानी मुद्रा लोन के 50000 तक के लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में 2% छूट मिलेगी ।शिशु लोन योजना के तहत नौ करोड़ 33 लाख लोगों को इस फैसले से राहत मिलेगी। यह 1 जून 2020 से प्रभावी है और 31 मई 2021 तक जारी रहेगी।