अम्बिकापुर

अभियंता के वरिष्ठता को नजरअंदाज कर कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नति देने के 11 वर्ष पुराने पदोन्नती के प्रकरण मे याचिकाकर्ता को मिला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से न्याय

अंबिकापुर । लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अम्बिकापुर मे कार्यरत सहायक अभियंता सुशील कुमार सिन्हा द्वारा दिसम्बर 2012 मे वरिष्ठता से संबंधित विसंगतियों के कारण पदोन्नती से वंचित किये जाने के संबंध मे वर्ष 2013 मे माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर मे एक याचिका लगाई गई थी। लंबी सुनवाई के बाद याचिका कमांक WPS No. 1235 of 2013 मे दिनांक 30.11.2023 को माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय बिलासपुर रजनी दुबे द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष मे निर्णय पारित करते हुए माननीय अपेक्स कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं प्रकाशित गजेट नोटिफिकेशन के प्रकाश मे 11 वर्ष पूर्व दिनांक 29.12.2012 को सम्पन्न डी.पी.सी. को रिव्यू करने का आदेश दिया गया है। दिनांक 29.12.2012 के डी.पी.सी. मे याचिकाकर्त्ता से इंजीनियरिंग उपाधि मे कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नती दी जाकर याचिकाकर्ता को पदोन्नती से वंचित रखा गया था। पारित निर्णय मे सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर को उपरोक्त डी.पी.सी. दिनांक से याचिकाकर्ता को पदोन्नती एवं संबंधित अन्य स्वत्व का लाभ 03 तीन माह के समयसीमा मे देने आदेशित किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत प्रमुख अभियंता एवं वर्तमान मे उच्च न्यायालय बिलासपुर के अधिवक्ता आर.एन. गुप्ता द्वारा पैरवी की गई थी। 11 वर्षों से न्याय पाने की इस लड़ाई मे, बीच मे ही प्रकरण नस्तीबद हो चुका था, जिसे अधिवक्ता आर.एन. गुप्ता द्वारा पुनः रिओपेन कराकर याचिकाकर्ता को न्याय दिलाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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