अम्बिकापुर

नगर निगम क्षेत्र में सैलून तथा ब्यूटी पार्लर को खोलने दी गई अनुमति प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक शर्तों के अधीन खोल सकेंगे दुकान

अम्बिकापुर अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसीडेंट कमांडर अंबिकापुर अजय त्रिपाठी के द्वारा अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सैलून और ब्यूटी पार्लर को प्रातः 7ः00 बजे से शाम 6ः00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कुछ शर्तों के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।
जारी आदेशानुसार सेलून एवं ब्यूटीपार्लर संचालकों को दुकान में सैनिटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सेलून में ग्राहकों को अपॉइंटमेंट के आधार पर सेवा प्रदान किया जाएगा। दुकान में प्रतीक्षा करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रख सकेंगे। सैलून के संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के शेविंग तथा बाल कटिंग के पश्चात शेविंग, ब्रश, कंघी एवं कुर्सी को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। ब्लेड जैसी वस्तु जिसका उपयोग एक ही व्यक्ति पर किया जाना चाहिए अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जाएगा। दुकान आने वाले सभी ग्राहकों एवं अन्य व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि का ब्यौरा अपने रजिस्टर में रखना होगा। बाल कटिंग, सेविंग, डाई के समय ग्राहक को स्वयं के द्वारा टावेल या कपड़ा लाना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस से बचाव एवम सावधानी हेतु पोस्टर, पंपलेट या फ्लेक्स दुकान में सार्वजनिक रुप से प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए दुकान संचालक जिम्मेदार होगा।

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