राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की सहमति प्रदान कर दी है। यह सहमति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर दी गई है। आज यहां मंत्रालय से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को जारी आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति आदेश व्यक्तिगत जारी किए जाएं, नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि प्रोबेशन अवधि तथा प्रोबेशन अवधि में देय वेतन वित्त विभाग के निर्देश अनुसार होगा।
31 जुलाई को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को जारी आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति आदेश व्यक्तिगत जारी किए जाएं, नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि प्रोबेशन अवधि तथा प्रोबेशन अवधि में देय वेतन वित्त विभाग के वित्त निर्देश क्रमांक 21/2020 के अनुसार होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव जनक कुमार ने आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने डीपीआई को आदेश जारी कर सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी करने को कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव जनक कुमार ने आदेश में कहा है कि विषयांतर्गत वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर आपके उपरोक्त संदर्भित प्रस्ताव में दिए गए पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है। नियुक्ति आदेश व्यक्तिवार जारी करें। नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट उल्लेख करे कि प्रोबेशन अवधि तथा प्रोबेशन अवधि मे देय वेतन वित्त विभाग के वित्त निर्देश क्रमांक 21 / 2020 के अनुसार होगा। उपरोक्त निर्देश वित्त विभाग के जावक क्रमांक एफ-2021-20-00050. दिनांक 31.07.2021 के माध्यम से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में दिये जा रहे हैं।