छत्तीसगढ़

टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को नोटिस जारी, सिविल लाइन थाना प्रभारी ने 24 मई दोपहर 12 बजे पूछताछ का दिया निर्देश

टूल कीट मामले में सिविल लाइन रायपुर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को नोटिस जारी किया है. नोटिस के अनुसार 24 तारीख को डॉ रमन सिंह के निवास पहुंचकर पुलिस पूछताछ करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विवाद का विषय बनी सोशल मीडिया Toolkit मामले में रायपुर की सिविल लाइंस पुलिस ने पहली FIR दर्ज किया है। पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने यह केस NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया है।

सिविल लाइंस थाना प्रभारी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को भेजे गए नोटिस में पूर्व मुख्यमंत्री को थाना प्रभारी ने निर्देश दिया है की पूछताछ के लिए आप अपने निवास स्थान पर दिनांक 24 मई को 12:30 बजे उपस्थित रहें और 4 बिंदुओं पर जानकारी चाही गई है जिसके अनुसार

1- क्या ट्विटर अकाउंट @drramansingh आपका
है
2- क्या आपके टि्वटर अकाउंट का एक्सेस आपके
समक्ष है

3- आप को एआईसीसी रिसर्च प्रोजेक्ट व
Cormering Narendra Modi & BJP on
Covid Management नामक दस्तावेज किस
से प्राप्त हुआ

4- कांग्रेस टूलकिट एक्सपोज्ड हेयर स्टेप का प्रयोग
करते हुए आपके द्वारा अन्य आरोपियों /व्यक्तियों
से किए गए संचार/ संवाद के संबंध में
जानकारी

*इसके साथ निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है कि

*आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे आप सबूतों के साथ किसी तरह छेड़छाड़ नहीं करेंगे

* आप मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए कोई धमकी प्रलोभन या वादा नहीं करेंगे

*जब आवश्यक निर्देशित हो आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे

*आप आवश्यकता पड़ने पर मामले की जांच में शामिल होंगे और जांच में सहयोग करेंगे आप रण के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच में किसी भी हिस्से को छुपाए बिना सभी तथ्य को सच्चाई से खुलासा करेंगे

*आप जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे

*आप अन्य आरोपियों को पकड़ने में सहायता करेंगे

* आप किसी तरह से मामले की जांच परीक्षण के उद्देश्य से प्रासंगिक किसी भी सबूत को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे

इस नोटिस की शर्तों का पालन नहीं करने पर आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A(3) और (4) के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है

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