आगामी आदेश तक विवाह की अनुमति निरस्त करने के आदेश में कलेक्टर ने किया संशोधन अब 7 एवं 8 मई को आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम में सात व्यक्ति हो सकेंगे शामिल 08 मई पश्चात होने वाले विवाह को किया निरस्त
सूरजपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा ने कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों तथा मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यालयीन आदेश की कंडिका 24(17) में आंशिक संशोधन का आदेश जारी किया है। जिसके अंतर्गत विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 07 (दुल्हा, दुल्हे के माता-पिता, दुल्हन, दुल्हन के माता-पिता एवं पुरोहित) निर्धारित की गई है।
जिले में अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार द्वारा 07 मई 2021 एवं 08 मई 2021 को आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम हेतु अनुमति को छोड़कर 08 मई 2021 के पश्चात् आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम के अनुमति को निरस्त किया गया है। आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिस्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1880 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।