छत्तीसगढ़
कोरोना से मृत शासकीय सेवक, दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति /अनुकंपा अनुदान के संबंध में आदेश जारी
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सेवा के दौरान कोरोना से मृत होने वाले शासकीय कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के दिवंगत होने पर उनके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति/ अनुकंपा अनुदान के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है इसके अतिरिक्त दैनिक वेतन भोगी, सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के दिवंगत होने पर उनके आश्रित परिवारो के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी इसके स्थान पर उन्हें अनुकंपा अनुदान दिया जाएगा इसके लिए शासन नियम है कि ऐसे कर्मचारियों ने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तभी उन्हें एकमुश्त 1 लाख रुपया का अनुकंपा अनुदान दिया जाएगा