अम्बिकापुर

सरगुजा कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन आदेश में आंशिक संशोधन- देखें आदेश

अंबिकापुर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा द्वारा 26 अप्रैल रात 12:बजे से 5 मई रात 12 बजे तक सरगुजा जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश जारी किया गया था । उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है  नए आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक/ फुटकर एवं ग्रॉसरी की दुकानें बंद रहेंगी किंतु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन से लोडिंग / अनलोडिंग की अनुमति रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक दी जाती है. सुबह 6:00 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में लोडिंग /अनलोडिंग की अनुमति नहीं होगी । इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग तथा ई-कॉमर्स सेवाओं तथा अमेजॉन,  फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी या अन्य किसी माध्यम से आपूर्ति/ विक्रय की नहीं होगी अर्थात अमेजॉन फ्लिपकार्ट की सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

 

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