ठेलो में सब्जी, फल और किराना घूम-घूमकर बेचने का आदेश 24 अप्रैल से लागू होगा, एसडीएम प्रदीप साहू के नेतृत्व मे निगरानी दल ने नियमो का उल्लंघन करने वाले 58 लोगों से वसूले 12 हजार जुर्माना, किराना दुकान सील
अम्बिकापुर / निगरानी दल द्वारा सुबह से ही शहर भ्रमण कर लॉकडाउन नियमों के अनुपालन का पड़ताल किया जा रहा है। सोमवार को एसडीएम प्रदीप साहू के नेतृत्व में जोड़ा पीपल, गुदरी बाजार, सदर रोड, आकाशवाणी चौक, गांधी नगर, जय स्तंभ चौक, पुराना बस स्टैंड और सत्तीपारा में अनावश्यक रूप से घूमने वाले करीब 58 लोगों पर चालानी कार्यवाही कर 12 हजार 90 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही लॉकडाउन में दुकान से सामान बेचने के कारण तहसीलदार ऋतुराज बिसेन के द्वारा अमित किराना स्टोर को सीलबंदी की कार्यवाही की गई।
एसडीएम प्रदीप साहू के द्वारा भ्रमण के दौरान ठेले में सब्जी बेचने वालों को समझाईश दी गई कि ठेले में सब्जी, फल और किराना घूम-घूमकर 12 बजे तक बेचने के आदेश अब तक प्रभावी नही हुआ है। वह आदेश 24 अप्रैल से लागू होगा। ठेले में सब्जी, फल बेचने वाले इस भ्रम में न रहे कि अभी से छूट मिल गई है। ठेले में घूम- घूम कर सब्जी,फल बेचने से लोग खरीदने बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण में तेजी से प्रसार की संभावना प्रबल हो रही है। जारी आदेश के अनुसार 24 अप्रैल से ही ठेले में गली-मोहल्लों में फल ,सब्जी बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि होम डिलिवरी सुविधा के लिए नगर निगम के द्वारा 24×7 हेल्पलाईंन नंबर 9111262998 तथा 7223962998 जारी किया गया है। इन नंबरों पर कॉल कर फल, सब्जी तथा किराना सामान मंगा सकते हैं।