जिले में आज से सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू..धार्मिक स्थलों में भी कड़ाई से करना होगा पालन
अम्बिकापुर / जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इसके प्रसार के रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा द्वारा 13 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 23 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक पूरे जिले को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। इस स्थिति में 13 अप्रैल से शुरू हो रहे नवरात्रि और रमजान को देखते हुए जिले के विभिन्न धर्मावलम्बियों की बैठक सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निर्णय लिया गया कि धार्मिक स्थलों पर व्यक्तिगत तौर पर ही पूजा करेंगे। धर्मावलम्बियों ने कोविड के रोकथाम को लेकर प्रशासन के हर निर्णय में सहयोग देने की बात कही तथा आवश्यक सुझाव भी दिए।
निगम आयुक्त श्री प्रभाकर पांडे ने कहा कि अत्यावश्यक काम पड़ने पर एसडीएम के द्वारा पास जारी किया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। आपातकालीन सेवा के लिए नगर निगम के द्वारा 24×7 संपर्क नंबर 9111262998 तथा 7223962998 जारी किया गया है।
होम आइसोलेशन के दौरान इन नम्बरों पर कर सकतें हैं सम्पर्क- बैठक में बताया गया कि आइसोलेशन या कन्टेन्मेंट जोन के नियमों का उल्लंघन होने पर टोल फ्री नम्बर 112, साफ-सफाई हेतु मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक श्री अवधेश पाण्डेय मोबाईल नम्बर 9009760390, पेयजल सुविधा हेतु सहायक अभियंता श्री सुशील सिन्हा मोबाईल नम्बर 9826176630, कोरोना से मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार हेतु नायब तहसीलदार श्री केके वर्मा मोबाईल नम्बर 8297883844, होम आइसोलेशन में कोविड पाॅजिटिव मरीजों हेतु दवाई एवं स्टीकर चस्पा हेतु वार्ड क्रमांक 1 से 24 तक के लिए आरएचओ श्री सागर राय मोबाईल नम्बर 9340368750 तथा वार्ड क्रमांक 25 से 48 तक आरएचओ श्री संजीव वर्मा मोबाईल नम्बर 9754211663, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं दुकान खोलने की शिकायत हेतु कंट्रोल रूम नम्बर 9111262998 तथा 7223962998, स्ट्रीट लाईट से संबंधित शिकायत हेतु उपअभियंता श्री प्रशान्त खुल्लर मोबाईल नम्बर 9826121452, अन्य शिकायत हेतु हेल्पलाईन निदान 1100 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री अमृत लाल ध्रुव, एसडीएम श्री प्रदीप साहू, निगम आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय, तहसीलदार श्री ऋतुराज बिसेन, नायब तहसीलदार श्री कोमल साहू तथा विभिन्न धर्मावलम्बी उपस्थित थे।