राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मध्यान भोजन योजना अंतर्गत ग्रीष्मकालीन में 45 दिनों का सूखा राशन एवं कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री यथाशीघ्र वितरण करने का दिया निर्देश..
पोड़ी मोड़-प्रतापपुर।राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के जिला शिक्षाधिकारियों को मध्यान भोजन योजना अंतर्गत ग्रीष्मकालीन में 45 दिवस का सूखा राशन,खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में वितरण करने का निर्देश जारी किया है।जिसमें बच्चों को सूखा चावल एवं कुकिंग काष्ट की राशि से अन्य आवश्यक सामग्री वितरण किया जाना है।
विदित हो कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण काल में ग्रीष्मावकाश में भी बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिए जाने का निर्देश दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उसे फैलने से रोकने हेतु राज सरकार ने शालाओं को आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है ऐसी स्थिति में बच्चों को गर्म पका भोजन नहीं दिया जा सकता।इसलिए खाद सुरक्षा भत्ता के रूप में बच्चों को सूखा चावल एवं कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री दाल, तेल, सुखी, सब्जी आदि वितरित किया जाना है।
पत्र में उल्लेख है कि सूखा राशन सामग्री का वितरण सुविधानुसार शाला में अथवा घर-घर पहुंचाकर किया जाना है। वितरण के दौरान बच्चों व पालकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखना है। सुखा राशन वितरण में बच्चों को चावल, दाल एवं तेल की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को प्रदाय किए जाने वाले सामग्रियों को पृथक-पृथक सील बंद पैकेट बनाते हुए प्रति छात्र सभी सामग्रियों का एक बड़ा पैकेट बनाया जाना है। वितरित करने वाली खाद्य सामग्रियां उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामग्रियों के पैकिंग के पूर्व एक पैकिंग के पश्चात के फोटोग्राफ लिया जाना है।सामग्री वितरण हेतु प्रति छात्र शासन द्वारा निर्धारित कुकिंग कास्ट की प्रदाय किया जाना है।
प्राथमिक शालाओं के बच्चों हेतु प्रति छात्रों को 45 दिनों हेतु चावल 4500, दाल 900,आचार 300,सोयाबीन बड़ी 450, तेल 225 एवं नमक 250 ग्राम दिया जाना जाना है।वहीं माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को चावल 6750, दाल 1350, आचार 450, बड़ी 675, तेल 350, नमक 375 ग्राम देना है।इस दौरान रसोइयों को मानदेय प्रदान नहीं किया जाएगा।
जिला शिक्षा अधिकारी जिले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला में उपरोक्तानुसार सुखी सामग्री का वितरण यथाशीघ्र सुनिश्चित करने एवं कृत कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराने निर्देशित किया गया है जिससे भारत सरकार को ग्रीष्मावकाश में मध्यान्ह भोजन योजना की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जा सके।