छत्तीसगढ़
31 मार्च तक ज्वाइन ना करने वाले सीधी भर्ती से नियुक्त व्याख्याताओं की नियुक्ति निरस्त.. आदेश जारी
रायपुर । छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती से चयनित व्याख्याताओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है. व्याख्याताओं की नियुक्ति आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को 1 मार्च 2021 से 31 मार्च तक अपने-अपने स्कूलों में ज्वाइन करने का आदेश दिया गया था. यदि चयनित व्याख्याता द्वारा तय समय तक जॉइनिंग नहीं दी जाती है तो उनका आदेश निरस्त माना जाएगा ।
नियुक्ति शास्त्र के अनुसार 31 मार्च तक पदांकित शाला में ज्वाइन ना करने वाले व्याख्याताओं का नियुक्ति आदेश डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने आदेश जारी कर कर निरस्त कर दिया है ।