छत्तीसगढ़

ऑनलाइन फाईनल पेमेन्ट सिस्टम लागू करने हेतु दिशा-निर्देश जारी..1 अप्रैल से संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए आनलाईन फाईनल पेमेन्ट सिस्टम होगा लागू

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार जी.पी.एफ. आनलाईन अंतिम भुगतान प्रक्रिया के संबंध में आनलाईन फाईनल पेमेन्ट सिस्टम लागू करने के लिए प्रक्रिया निर्धारण करते हुए दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके परिपालन में समस्त जिला कोषालयों में 01 अप्रैल 2021 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए आनलाईन फाईनल पेमेन्ट सिस्टम लागू किया गया है।

जिसके अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि 01 अप्रैल 2021 से जी.पी.एफ. अंतिम भुगतान हेतु प्रस्ताव महालेखाकार, छत्तीसगढ़ को केवल आनलाईन फाईनल पेमेन्ट सिस्टम के माध्यम से ही प्रेषित किया जाए। जी.पी.एफ. आनलाईन अंतिम भुगतान प्रकरण तैयार करने हेतु संलग्न पी.पी.टी.एक्स. का अवलोकन करें तथा प्रकरण तैयार करने में कोई भी कठिनाई हो तो कोषालय से संपर्क स्थापित कर प्रकरण का निराकरण सुनिश्चित करने कहा गया है।

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