यूपी से कम कीमत पर धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़:1.67 लाख कैश ,161 बैंक पासबुक, 261 भरे हुए विड्रॉल फॉर्म और 150 टोकन पर्ची के साथ दो सगे भाई गिरफ्तार

बलरामपुर: छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती थाना सनावल पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर अवैध धान के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में सफलता प्राप्त की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने ग्राम कुर्लुडीह से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो किसानों के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल खेल रहे थे। दिनांक 26.12.2025 की रात लगभग 08:00 बजे राजस्व और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने अवैध धान परिवहन कर रहे एक पिकअप वाहन का पीछा कर उसे पकड़ा। वाहन चालक से पूछताछ के आधार पर ग्राम कुर्लुडीह निवासी श्याम सुन्दर गुप्ता के घर पर दबिश दी गई, जहां से शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने वाले दस्तावेजों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ।
आरोपी श्याम सुन्दर गुप्ता और उसके भाई शिवम गुप्ता के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नकदी और बैंकिंग दस्तावेज मिले। पुलिस ने मौके से 1,67,100/- रुपये नगद और लगभग 400 बोरी अवैध धान जब्त किया। इसके अलावा, बरामद दस्तावेजों में 161 नग जिला सहकारी बैंक की पासबुक, 62 नग चेक बुक, 46 नग किसान किताब भाग-एक, 59 नग किसान किताब भाग-दो, 2 नग वन अधिकार पुस्तिका, और 19 नग केसीसी पासबुक शामिल हैं। फर्जीवाड़े की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने वहां से 261 नग भरे हुए विड्रॉल फॉर्म, 150 नग बैंक जमा पर्ची एवं टोकन पर्ची, 22 नग कटे हुए चेक, 100 नग धान खरीदी केंद्र की तौल पर्ची, और 550 नग सामान्य हिसाब-किताब एवं बिल पर्ची भी बरामद की है। साथ ही 13 बड़ी डायरी, 08 पॉकेट डायरी, जिला सहकारी बैंक के 02 रजिस्टर और यूपी के इंडियन बैंक सुपाचुवा के आरटीजीएस फॉर्म भी जब्त किए गए हैं।
विवेचना और गवाहों के कथनों से यह स्पष्ट हुआ कि मुख्य आरोपी श्याम सुन्दर गुप्ता उत्तर प्रदेश से कम कीमत पर धान खरीदकर लाता था और उसे छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में अलग-अलग स्थानीय किसानों के खातों के माध्यम से बेचता था। आरोपी की कार्यप्रणाली बेहद शातिर थी; वह समय से पहले ही निकासी पर्ची (विड्रॉल फॉर्म) में किसानों के अंगूठे का निशान ले लेता था और बाद में शासन द्वारा भेजी गई राशि का खुद आहरण कर लेता था। इस प्रकार वह किसानों के साथ छल-कपट कर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा था। आरोपी शिवम गुप्ता इस पूरे खेल में अपने भाई का सहयोग करता था। सनावल पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 82/2025, धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। जुर्म स्वीकार करने और पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।




