बलरामपुर

इंस्टाग्राम पर रील बनाने के विवाद में पत्नी की मौत,पति के पैर की ठोकर से छाती में चाकू लगने से हुई थी संदेहास्पद मौत.. पति गिरफ्तार

राजपुर/बलरामपुर-रामानुजगंज: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी बरियों में 22 अक्टूबर 2025 को एक चौंकाने वाला मामला दर्ज किया गया है। यहाँ एक पति ने इंस्टाग्राम पर रील बनाने को लेकर हुए झगड़े में अपनी पत्नी की मौत का कारण बना। आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 22/10/2025 को सूचक हिरनराम पिता बंदे राम (पहाड़ी कोरवा, उम्र 30 वर्ष, निवासी अखोराखुर्द) ने चौकी बरियों में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि, गाँव का कुन्दन राम (28 वर्ष, पहाड़ी कोरवा, निवासी अखोराखुर्द) दोपहर करीब 11:30 बजे दौड़ते हुए आया और बताया कि उसकी पत्नी किरन के छाती में चाकू लग गया है।
सूचक और उसके साथी रामसाय ने जब कुन्दन के घर जाकर देखा तो किरन कमरे के अंदर बिस्तर पर पड़ी थी, और उसके छाती में बाएँ तरफ गहरा घाव का निशान था, जिससे खून निकला हुआ था। छूने पर पता चला कि किरन की मृत्यु हो चुकी है।
कुन्दन से पूछने पर उसने बताया कि उसकी पत्नी किरन इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पोस्ट करती रहती थी, जिसे मना करने पर वह झगड़ा करती थी। उसने बताया कि कल (21/10/2025) शाम को भी बहुत झगड़ा हुआ था, जिसके चलते उसने घर की बिजली का तार काट दिया था।
आज सुबह नवा खाई त्योहार मनाकर लौटने के बाद किरन बिजली का तार जोड़ने के लिए ज़िद करने लगी और फिर से झगड़ा होने लगा। झगड़े के दौरान किरन ने सब्जी काटने वाला चाकू पकड़ लिया और जमीन पर बैठकर धमकी देने लगी कि अगर तार नहीं जोड़ा तो वह चाकू मार लेगी।
कुन्दन ने बताया कि रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर उसने पैर से ज़ोर से मारा, जिससे किरन के हाथ में रखा चाकू उसकी छाती में धँस गया। घबराकर कुन्दन ने चाकू निकाल कर चूल्हे के पास फेंक दिया।
सूचक की रिपोर्ट पर चौकी बरियों में अपराध क्रमांक 238/2025, धारा 103 (1) भा.न्यां.सं. के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। बरियों पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया।
पूछताछ में, आरोपी कुन्दन राम पिता मोतीराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। धारा 103 (1) भा.न्यां.सं. के तहत अपराध पाए जाने पर उसे आज दिनांक 23/10/2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
प्रकरण की इस त्वरित कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक 453 प्रदीप यादव, प्रधान आरक्षक 670 विजय गुप्ता, आरक्षक क्र. 677 जगनाथ केराम, और महिला आरक्षक 328 सरिता सिंह का विशेष सहयोग रहा।

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