सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: NEET की परीक्षा रद्द करने एवं दोबारा परीक्षा करने से किया इनकार
उच्चतम नयायालय ने विवादों से घिरे नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 में हजारीबाग और पटना में प्रश्न पत्र लीक हुआ, यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री का अभाव है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई है या इसमें व्यवस्थागत खामी है।
नीट-यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद अहम फैसला सुनाया. जिसमें कहा गया कि नीट-यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी. याचिका में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोबारा परीक्षा की मांग सही नहीं है, इससे 24 लाख छात्र प्रभावित होंगे.
भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को दिया क्लीन चिट
‘नीट-यूजी 2024’ में भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट को आईआईटी-दिल्ली के विशेषज्ञों से मिली रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल एक सही जवाब था न कि दो. इस पर कोर्ट ने कहा, विशेषज्ञ समिति ने साफ तौर पर कहा है कि केवल एक सही विकल्प था, जो कि विकल्प नंबर चार था, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सही थी.
परीक्षा की पवित्रता भंग हुई इसके पर्याप्त सबूत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, परीक्षा की पवित्रता भंग हुई इसके पर्याप्त् सबूत नहीं हैं. कोर्ट ने कहा, नीट-यूजी 2024 में हजारीबाग और पटना में प्रश्न पत्र लीक हुआ, यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है.