छत्तीसगढ़

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को हाई कोर्ट से बड़ी राहत.. भाजपा सरकार द्वारा नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को बड़ी राहत मिली है , हाई कोर्ट ने राज्य शासन के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके अनुसार नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने कांग्रेस शासनकाल में निगम, मंडल, प्राधिकरण व बोर्ड में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने बुधवार को महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को पद से हटाने के आदेश पर रोक लगाने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में हुई है।
राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद 15 दिसंबर को शासन ने सभी राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश जारी किया था। इसमें सभी आयोग और मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां शामिल थीं। आदेश के खिलाफ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में नायक ने कहा कि राज्य में वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी। यह नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की गई थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किरणमयी नायक को तीन साल के लिए नियुक्ति दी थी। उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य शासन ने कार्यकाल को विस्तारित करते हुए 15 जुलाई 2023 को दोबारा तीन वर्ष के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिया था। दो साल सात महीने का कार्यकाल बचा हुआ है।

याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आयोग संवैधानिक पद है। तय कार्यकाल तक आयोग में कार्य करने वाले अध्यक्ष सहित सदस्यों को नहीं हटाया जा सकता। संवैधानिक पद की अपनी अलग गरिमा होती है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रधान व राहुल झा ने पैरवी की ।

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