हाईकोर्ट का छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश एक तिहाई अंत्योदय, एक तिहाई बीपीएल और एक तिहाई एपीएल कार्डधारकों के फॉर्मूला के तहत आज से, अभी से ही वैक्सीनेशन शुरू करें
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 6 मई को 18 से 44 आयुवर्ग का वैक्सीनेशन कार्यक्रम को स्थगित किए जाने पर हाईकोर्ट ने फिर फटकार लगाई है दरअसल प्रदेश सरकार ने 6 मई को आदेश जारी कर वैक्सीनेशन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे. इन निर्देशों पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे वैक्सीनेशन बंद कर दिया, इसे तुरंत शुरू किया जाए.आज से ही शुरू करें वैक्सीनेशन’
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, आज से ही प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू किया जाए. एक तिहाई अंत्योदय, एक तिहाई बीपीएल और एक तिहाई एपीएल कार्डधारकों को शामिल करें. इसी फॉर्मूला के तहत आज से, अभी से ही प्रदेश सरकार जनता के लिए वैक्सीनेशन शुरू करें.
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी करते हुए पूछा कि राज्य को कितनी कम वैक्सीन मिल रही है? और किस अनुपात में मिलना चाहिए? उन्होंने साथ ही पूछा कि अगर वैक्सीन कम मिल रही है तो इतनी कम क्यों मिल रही है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार अपना जवाब तैयार कर 10 मई को होने वाली अगली सुनवाई में उत्तर दें.
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में एक मई से 18 से 44 आयुवर्ग का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भूपेश सरकार ने इसे 6 मई को बंद कर दिया था. सरकार ने दलील दी थी कि वैक्सीन कम आ रही हैं, इसी के चलते इसे रोका गया. दरअसल, प्रदेश में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन के साथ टीकाकरण हो रहा था. जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि वैक्सीनेशन में सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए. जिसके बाद सरकार वैक्सीन रोकने के आदेश जारी किए थे ।