जनपद पंचायत उदयपुर 23 सितम्बर से 30 सितम्बर तक कंटेनमेंट जोन घोषित कलेक्टर द्वारा आदेश जारी
अम्बिकापुर 22 सितम्बर 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा के द्वारा अध्यक्ष व्यापारी संघ उदयपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर के आग्रह पर कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु जनपद पंचायत उदयपुर के उत्तर में वन विभाग का आवासीय कॉलोनी, दक्षिण में ग्राम डूमरडीह स्थित तहसील कार्यालय, पूर्व में उदयपुर केसमा रोड में श्यामलाल राजवाड़े के मकान तक एवं पश्चिम में झिरमिटी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यलय उदयपुर तक को 23 सितम्बर रात्रि 9 बजे से 30 सितम्बर रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन क्षेत्र एवं उक्त अवधि में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू रहेगी। जारी आदेशानुसार उपरोक्त दर्शित अवधि में जनपद पंचयात उदयपुर की चिन्हांकित सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालन दवाओं की होम डिलिवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन एवं एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से शाम 7 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान एवं पार्लर नही खोले जायेंगे। केवल दुकान एवं पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप एवं एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में जनपद पंचायत उदयपुर के चिन्हांकित क्षेत्र अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेगें। सभी प्रकार की सभी, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेगें। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड़ पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड़ केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। आपात स्थिति में अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसिडेंट कमाण्डर उदयपुर के मोबाईल नंबर 8223875475 में आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है। कोविड़ संक्रमण के रोकथाम हेतु उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई, वितरण आदि पूर्वानुसार चलने रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेन्टर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहर्य परिस्थितियों में चिन्हांकित क्षेत्र से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में केवल 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें। यह आदेश तहसील कार्यालय उदयपुर , जनपद कार्यालय उदयपुर, पुलिस थाना उदयपुर विकसखण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय उदयपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर एवं इसके अधीनस्थ कार्यालय से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नरगपालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाएं। इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर चिन्हांकित क्षेत्र में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।