छत्तीसगढ़

नवनियुक्त शासकीय कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष की गयी…. यह नियम पीएससी सहित अन्य सीधी भर्ती पर चयनित शासकीय सेवकों पर भी होगा लागू.. प्रथम वर्ष वेतन का 70% ही दिया जाएगा

रायपुर।प्रदेश में सरकारी नौकरी में चयनित कर्मचारियों व अधिकारियों को तीन साल तक परिवीक्षा अवधि पर रहना होगा। राज्य सरकार ने सीधी भर्ती से चयनित शासकीय कर्मचारियों को तीन साल तक दिये जाने वाले स्टायपंड में संशोधन किया है।GAD की तरफ से जारी अधिसूचना में राज्य सरकार की तरफ से प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में मिलने वाले स्टायपेंड का संशोधन आदेश जारी किया है।जारी अधिसूचना के मुताबिक तीन वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में पहले वर्ष नवनियुक्ति शासकीय कर्मचारी व अधिकारी को उस पद के वेतन के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वतीय वर्ष में वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत और तृतीय वर्ष में वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत दिया जायेगा। इस दौरान स्टायपेंड के साथ-साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवकों की तरह ही दिये जायेंगे।जारी अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि परिवीक्षा खत्म होने पर नियमित होते ही शासकीय सेवक को पद के लिए लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा। ये आदेश सीधी भर्ती के पदों पर चयनित सेवकों में पीएससी से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी लागू होगी।

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