मास्क नहीं पहनने वालों पर एक लाख जुर्माना और 2 साल की कैद …अध्यादेश पास
रांची -झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को एक लाख रुपये जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है।
दरअसल, झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को ‘संक्रामक रोग अध्यादेश 2020’ पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा, अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या फिर मास्क नहीं पहनता है तो उसे दो साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। हालांकि, राज्य में आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई। राजधानी रांची में लोग बिना मास्क घूमते नजर आए।
हाल ही में, प्रवासी मजूदरों के लौटने और लोगों की लापरवाही बरतने की वजह से राज्य में मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। इस कारण सरकार को कुछ बड़े निर्णय लेने पड़े हैं, इनमें से एक निर्णय यह है कि अब राज्य के बैंकेट हॉल का प्रयोग आइसोलेशन वार्ड के तौर पर किया जाएगा।
वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6458 हो गई है। इसमें से 64 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है, जबकि 3024 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं, राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3397 है।