जिला मुख्यालय के पथ विक्रेताओं को मिलेगा रियायती ब्याज दर पर 10 हजार रुपए का अल्पावधि ऋण.. 1 जुलाई से शुरू हुई सूरजपुर में योजना.. पंजीकृत 255 पथ विक्रेता होंगे लाभान्वित
सूरजपुर। शासन की मंशा के अनुरूप सूरजपुर नगर पालिका क्षेत्र में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना 1 जुलाई से लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत सड़क किनारे ठेला, रेहडी लगाकर व्यवसाय कर जीवन यापन करने वालों को 10 हजार रुपए तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया जाएगा।
इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष केके अग्रवाल एवं शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधक संजीव तिवारी ने संयुक्त रूप से बताया कि केंद्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि पीएम स्व निधि के तहत शहरी पथ विक्रेताओं को व्यवसाय करने हेतु 10 हजार रुपए तक का ऋण मात्र 7 प्रतिशत दर पर 1 वर्ष का ऋण प्रदान करने की योजना है। सूरजपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत वर्तमान में 255 पथ विक्रेताओं का पंजीयन समय सीमा के अंदर किया गया था इन सभी पथ व्यापारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 1 वर्ष की अवधि के लिए 10 हजार रुपए तक का आर्थिक सहायता देने की योजना है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण काल में लॉक डाउन की अवधि में इन शहरी पथ विक्रेताओं का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। उन्हें पुनः आत्मनिर्भर बनाकर व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई है। इसमें ऐसे पथ विक्रेताओं को जिन्हें अपने व्यवसाय को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्हें अधिकतम 10 हजार रुपए तक का ऋण राष्ट्रीय कृत बैंकों या माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पंजीकृत विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलाने का कार्य नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने एवं फार्म हेतु नगर पालिका कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष केके अग्रवाल ने योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इस ऋण में ब्याज अनुदान की पात्रता होगी, यह ऋण केवल 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा, इस योजना में कोई पूंजीगत अनुदान नहीं है।