अम्बिकापुर

अम्बिकापुर की सड़कों पर ‘रीलबाज़’ रईसजादों का आतंक, सोशल मीडिया मे किरकिरी के बाद जागी पुलिस, DIG के निर्देश पर 08 वाहन जब्त…

​अम्बिकापुर | सरगुजा की सड़कों पर कानून का डर अब कागजों तक सीमित नजर आ रहा है। शहर के व्यस्ततम चौक-चौराहों पर जब रईसजादे अपनी लग्जरी गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर लटककर ‘रील’ का रसूख दिखा रहे थे, तब पुलिस की मुस्तैदी कहीं ठंडी पड़ी थी। इन हुड़दंगियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आम नागरिकों की जान को खिलौना समझ लिया। घंटों तक सड़कों पर स्टंटबाजी का नंगा नाच चलता रहा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो पुलिस ने इन बेखौफ चालकों को ‘खुली छूट’ दे रखी हो। जब सोशल मीडिया पर थू-थू हुई और मामला डीआईजी तक पहुँचा, तब कहीं जाकर कोतवाली पुलिस ने नींद से जागते हुए कुछ गाड़ियों पर शिकंजा कसा है।

खतरनाक ‘रील’ के चक्कर में दांव पर लगी शहरियों की जान

​मामला 23 जनवरी की शाम का है, जब अम्बिकापुर की सड़कों पर स्कॉर्पियो और इनोवा जैसी गाड़ियों का हुजूम निकला। इन गाड़ियों में सवार अज्ञात युवक न केवल तेज रफ़्तार से वाहन चला रहे थे, बल्कि खिड़कियों से बाहर निकलकर जानलेवा करतब भी दिखा रहे थे। यह हुड़दंग किसी सुनसान इलाके में नहीं, बल्कि शहर के मुख्य मार्गों पर हो रहा था। हैरानी की बात यह है कि शहर को सुरक्षित रखने का दावा करने वाली पुलिस को इसकी सूचना तब मिली जब स्टंटबाज अपना ‘शूट’ पूरा कर चुके थे।

डीआईजी की सख्ती के बाद शुरू हुई कार्यवाही

​मामला जब उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) राजेश कुमार अग्रवाल के संज्ञान में आया, तो उन्होंने पुलिस टीम को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके बाद आनन-फानन में कोतवाली पुलिस ने शहर के चौक-चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की धूल झाड़ी और फुटेज खंगालना शुरू किया। जांच में दर्जनों गाड़ियां नियमों की धज्जियां उड़ाती पाई गईं।

​जब्त वाहन सूची

​पुलिस ने त्वरित कार्यवाही का दावा करते हुए 08 चारपहिया वाहनों को जब्त किया है, जिनमें शामिल हैं:
​इन्नोवा: CG 15 EH 2824
​इन्नोवा: UP 81 BY 7272
​इन्नोवा: UP 65 DT 5162
​स्कार्पियो: CG 15 CV 2248
​स्कार्पियो: CG 15 DC 6274
​स्कार्पियो: JH 01 CD 5513
​स्कार्पियो: CG 29 A 4508
​आर्टिगा: GC 15 EF 9972
​इसके अलावा CG/29AC/1487, CG/15/CZ/4967, JH/01/BK/3109 सहित अन्य कई वाहनों के विरुद्ध भी जांच जारी है।
दर्ज हुई गंभीर धाराएं, लाइसेंस होंगे निरस्त

​कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 47/26 दर्ज किया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, 281, 285, 3(5) और मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अब इन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिख रही है।

पुलिस की नसीहत: अब सुधर जाइए!

​कार्यवाही के बाद सरगुजा पुलिस ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों को बिना लाइसेंस वाहन न दें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में रील बनाने या प्रदर्शन करने के लिए स्टंट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि, जनता का सवाल अब भी वही है कि— क्या पुलिस की यह सख्ती केवल एक दिन के लिए है या सड़कों पर कानून का खौफ फिर से बहाल होगा?

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