भ्रष्टाचार के आरोप मे बीज निगम के पूर्व अधिकारी राजेन्द्र सिंह क्षत्रीय की फुन्दुरडिहारी-नमना कला स्थित संपत्तियां फ्रीज, कलेक्टर ने लगाई क्रय-विक्रय पर रोक
अंबिकापुर |
छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के आरोपी और तत्कालीन उत्पादन सहायक राजेन्द्र सिंह क्षत्रीय सहित उनके परिजनों के नाम दर्ज भूमि और भवनों के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) अंबिकापुर के अनुसार, राजेन्द्र सिंह क्षत्रीय के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)बी एवं 13(2) के तहत अपराध क्रमांक 15/2020 दर्ज है। विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी ने पद का दुरुपयोग करते हुए जिला सरगुजा सहित अन्य जिलों में अपने और अपने परिजनों के नाम पर अवैध रूप से चल-अचल संपत्तियां खड़ी की हैं।
फुन्दुरडिहारी और नमना कला की संपत्तियां चिन्हित
जांच के दौरान अंबिकापुर तहसील के फुन्दुरडिहारी और नमना कला में शशि सिंह के नाम दर्ज कीमती भूमि और उन पर निर्मित आवासीय भवनों की पुष्टि हुई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा इन संपत्तियों का आधिकारिक मूल्यांकन भी कराया जा चुका है। भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित इन संपत्तियों को अब अदालती कार्यवाही पूरी होने तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
न्यायालय के अंतिम फैसले तक नहीं होगा कोई सौदा
कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि न्यायालय में प्रकरण के अंतिम निराकरण तक संबंधित संपत्तियों के क्रय-विक्रय पर पूर्णतः रोक रहेगी। राजस्व विभाग को रिकॉर्ड में इसकी प्रविष्टि करने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का अवैध हस्तांतरण न हो सके। की गई वैधानिक कार्यवाही की जानकारी कलेक्टर कार्यालय एवं उप पुलिस अधीक्षक, एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।


