अम्बिकापुर

मतदाता सूची पुनरीक्षण: 18 वर्ष के पात्र छात्रों का नाम जोड़ने स्कूल-कॉलेज प्राचार्यों को सौंपी गई कमान

अंबिकापुर – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के सभी शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों सहित स्वीप नोडल अधिकारियों को नए मतदाताओं के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
छात्रों का नाम जोड़ने का नया लक्ष्य


जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (स्वीप) विनय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि ऐसे छात्र जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, उनका नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना है। उन्होंने प्राचार्यों को निर्देशित किया कि वे अपने संस्थानों में ऐसे पात्र छात्रों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करें और संबंधित दस्तावेज एकत्रित करें।
ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया पर जोर
बैठक में बताया गया कि छात्र ऑनलाइन माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप या Voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी दी जा रही है। सहायक प्रोग्रामर अभिषेक मिश्रा ने बैठक में ऑनलाइन फॉर्म भरने और मतदाता सूची में नाम खोजने का तकनीकी प्रशिक्षण दिया।
अनिवार्य दस्तावेज और उपस्थिति
पंजीकरण के लिए आयु एवं पते का प्रमाण, आवेदक की फोटो और परिवार के किसी सदस्य का ईपिक नंबर होना आवश्यक है। बैठक में जिला परियोजना अधिकारी गिरीश गुप्ता, शिक्षा विभाग के सहायक संचालक योगेश मिश्रा सहित महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राचार्य और नोडल प्राध्यापक उपस्थित रहे। प्रशासन का उद्देश्य है कि शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से शत-प्रतिशत युवा मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

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